निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के अन्तर्गत 06-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं। 5+ से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जायेगा।
बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चे को परिभाषित किया गया है कि "06 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो/की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात् अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरन्तर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।
विद्यालय में बच्चों का नामांकन कार्यक्रम शिक्षा का आधारभूत क्रियाकलाप है, जिसके बिना शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो सकता है। वस्तुतः यह कार्य शैक्षिक सत्र के पूर्व तैयारी किये जाने से संबंधित है। शिक्षक स्वेच्छा से बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण का कार्य किसी भी दिन तथा किसी भी समय कर सकते हैं। विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेंट एरिया) में 5+ से 14 आयु वर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण अनिवार्यतः किया जायेगा। विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए उनके अधिगम स्तर के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु समग्र शिक्षा अभियान द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से पोर्टल को विकसित किया गया है।
प्रथम चरण बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन (विद्यालय में प्रवेश): दिनांक 01 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य
द्वितीय चरण बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन (विद्यालय में प्रवेश): दिनांक 21 मई से 15 जुलाई के मध्य